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ग्रामपंचायतों के विकास कार्यों के भुगतान को लेकर डीएम ने लगाई रोक

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गोंडा। ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों के भुगतान को लेकर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यो के भुगतान पर रोक लगा दिया है। पँचायत सचिवों को केवल कुछ ही मदों में भुगतान की छूट दी गयी है।

डीएम की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक़ ग्राम पंचायतो द्वारा पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही अन्य कार्यों में धन राशि खर्च किए जाने का निर्देश देते हुए विगत 21 मई 2022 को ज़िलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार द्वारा सभी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी गयी थी। गाँवों में ग्राम पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही अन्य कार्यों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन एक शासनादेश व विगत 30 मई 2022 को ज़िला पंचायत अधिकारी रोहित भारती द्वारा ज़िला अधिकारी के 21 मई 2022 के आदेश संख्या 935 के क्रम में एक नया आदेश जारी करते हुए भुगतान के सम्बंध में कुछ छूट प्रदान की गई।

इसके मुताबिक पंचायत सहायक का मानदेय,स्वयं सहायता समूह के केयर टेकर का मानदेय,सामुदायिक शौचालय के रख रखाव हेतु समाग्री व्यय,ग्राम प्रधान का मानदेय तथा ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए गाँवों में इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु तथा सचिवालय हेतु सम्बंधित समाग्री के भुगतान की छूट दी गयी है। इसी के साथ ग्राम पंचायत सचिवों को इसके अलावा अन्य किसी कार्य के भुगतान पर गाँव पंचायत सचिवों पर कार्यवाही की चेतावनी देते हुए डीपीआरओ ने जिले के सभी एडीओ पंचायत से पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट माँगी है।

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