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बिना अनुमति के गायब रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई- मंडलायुक्त

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देवीपाटन मण्डल गोण्डा। 20 नवम्बर, 2024 – देवीपाटन मंडल में कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और बिना सूचना के अनुपस्थिति पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की इस लापरवाही के चलते शासकीय एवं जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल प्रभाव से कई आदेश लागू किए गए हैं:

अनुमति के बिना नहीं मिल सकेगा अवकाश

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना अवकाश पर नहीं रहेगा। अवकाश के दौरान संबंधित कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका कार्य किसके द्वारा देखा जाएगा। इसके लिए सहमति पत्र के साथ अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

*अनुपस्थित होने पर होगी कार्यवाही*

बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर, संबंधित कर्मचारी को कार्य प्रभावित होने, गोपनीयता भंग होने या दस्तावेज़ों के गायब होने की स्थिति में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

*कार्य विभाजन की व्यवस्था का पालन करने का दिया निर्देश*

सभी कर्मचारी अपने कार्य विभाजन के अनुसार ही कार्य करेंगे। पत्रावली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपर आयुक्त (प्रशासन) के माध्यम से होगी। आवश्यकता पड़ने पर नए कार्य विभाजन आदेश भी जारी किए जाएंगे।

*जनहित के कार्यों की प्राथमिकता देने के निर्देश*

डाक वितरण, शिकायतों के निस्तारण, विभागीय पत्राचार, योजनाओं के क्रियान्वयन, शासनादेशों का अनुपालन और अन्य कार्य किसी भी परिस्थिति में बाधित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयुक्त ने साफ कर दिया है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

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