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प्रभावी पैरवी से 4 गैरइरादतन हत्याभियुक्तों को हुआ 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

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गोंडा। दिनांक 01.08.2020 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्र्तगत ताश खेलने के विवाद को लेकर विपक्षी राजू, श्रवण, झब्बर व नकछेद पुत्रगण स्व0 गया प्रसाद द्वारा झूरे पुत्र कल्लू, बसन्त पुत्र झूरे व विनोद पुत्र झूरे को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे झूरे को गम्भीर चोटे आयी थी और उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विपक्षीगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रतन कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.09.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

*दोषसिद्धि का विवरण-*
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना उमरीबेगमगंज के मु0अ0सं0-164/20, धारा 304/34,506 भादवि में अभियोजक श्री बसन्त शुक्ला, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया अनीता राज द्वारा अभियुक्तगण राजू, श्रवण, झब्बर व नकछेद पुत्रगण स्व0 गया प्रसाद को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000-12,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*अभियुक्तगण का नाम पता-*
01. राजू पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
02. नकछेद पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
03. श्रवण पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
04. झब्बर पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।

*अभियोग का विवरण-*
01. मु0अ0सं0-164/2020, धारा 304/34,506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

 

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