प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पॉक्सो,SC-ST एक्ट को वसूली का आधार बनने से रोका जाए।
कई मामलों में झूठी FIR दर्ज कराई जाती है। इस प्रकार की प्रथा को रोका जाना चाहिए। जिसने ऐसी प्राथमिकी दर्ज की,उस पर कार्रवाई हो। मुआवजे के बाद अपने बयानों के मुकर जाते है।इससे जांचकर्ता और कोर्ट का समय बर्बाद होता है।