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जानलेवा हमले के 13 दोषियों को दस वर्ष का कारावास पति पत्नी बेटे समेत एक परिवार के 5 दोषी

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बालपुर गोंडा। सात साल पहले टीन शेड रखने के विवाद में हुए जानलेवा हमले में दो महिलाओं समेत 13 दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने थाना कटरा बाजार के ग्राम वमडेरा निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी, उदय प्रताप तिवारी, लवकुश तिवारी, रामबच्ची तिवारी, गिरिजावती तिवारी, रामचंदर तिवारी, ध्रुव नरायन चौबे, अजय कुमार पाण्डेय, ग्राम भैरम पुर निवासी श्रीनिवास उर्फ बच्चा मिश्र, जय प्रकाश मिश्र, ग्राम नकही निवासी रामबाबू शुक्ल, श्यामबाबू शुक्ल व ग्राम छिटनापुर निवासी कमल कुमार शुक्ल समेत 13 दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषियों को नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही, अर्थदंड की अदायगी पर पचास फीसद राशि घटना में गंभीर घायल हुए माधवराज तिवारी को देने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हर्षवर्धन पांडेय ने बताया कि थाना कटरा बाजार के ग्राम बमडेरा में 25 मई 2017 की सुबह माधवराज तिवारी अपने घर के सामने बैठे थे। तभी दोषियों ने माधवराज के घर के सामने स्थित जमीन पर टीन शेड का निर्माण शुरू कर दिया। रोकने पर दोषितों ने मारपीट शुरू कर दी थी। जिसमें माधवराज, ननका, इंदु व रघुनाथ को चोटें आई थीं। गंभीर हालात में माधवराज का इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में हुआ था। पीड़ित रघुनाथ तिवारी ने थाना कटरा बाजार में दोषितों के विरुद्ध जानलेवा हमले समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा कराया था।

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