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मंडलायुक्त ने मुकदमा दर्ज न होने पर डीआईजी को दिए कार्रवाई के निर्देश

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देवीपाटन मण्डल गोण्डा। 13 जनवरी 2025 – गोण्डा जिले में सालपुर पाठक के रहने वाले शिव कुमार मौर्य पुत्र द्वारा की गई शिकायत पर आयुक्त देवीपाटन मंडल ने पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिवकुमार मौर्य ने आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील को दिये अपने शिकायती पत्र में बताया कि उनका पुत्र अमरेश मौर्य हाईस्कूल का छात्र है।वह 6 जनवरी को अपनी चाची का इलाज कराकर मोटरसाइकिल द्वारा गोण्डा से घर वापस जा रहा था। कटहाघाट-डेहरास मार्ग पर मुरावन पुरवा के समीप पिकप गाड़ी संख्या यूपी 43 बीटी-0477 ने तेज रफ्तार से और गलत साइड से लहराते हुए आकर मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी गई जिससे वह गिर गया और उसका दायां पैर दो खण्डों में टूट गया।

उन्होंने इस घटना के बावत नगर कोतवाली में लिखित तहरीर दी गई जिस पर पिकप गाड़ी को कोतवाली लाया तो गया किन्तु न अभियोग पंजीकृत किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने डीआईजी को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करायें।

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