गोण्डा। 04 मार्च, 2024 – जिला न्यायालय व तहसील स्तर पर आगामी 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्व न्यायालय, प्री-लिटिगेशन स्तर पर, बैंक, बीएसएनल, परिवहन विभाग, यातायात विभाग, वाणिज्य न्यायालय, मोटर दुर्घटना, परिवार न्यायालय, एससी/एसटी एक्ट, पॉक्सो अधिनियम व फास्ट ट्रेक कोर्ट सहित जनपद स्थित न्यायालय में लंबित वादों सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
इसमें वादों का निपटारा निःशुल्क किया जाता है इसलिए इस लोक अदालत में पहुंच कर अपने वादों का निपटारा करा सकते हैं और इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई जाती है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, इसमें जो मामले कंपाउंडेबल, सुलहनीय होते हैं। उन मामलों को तुरंत निष्पादन किया जाता है।
इसमें दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं और उनकी सहमति से ही ये निष्पादन किया जाता है। लोक अदालत में किसी की हार नहीं होती है दोनों पक्षकार जीतते हैं। यहां जो भी मामले आते हैं, निष्पादित किया जाता है और उसकी कहीं भी अपील नहीं होती है। इस स्थिति में समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर अपने वादों का निपटारा कराएं।