दिल्ली। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ितों को करारा झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई।अब 23 सितंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।सरकार फैसला करती इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया।
दिल्ली – 69000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई।हमनें हाईकोर्ट का फैसला देखा है।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।हाईकोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे।सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी है।फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए।