गोंडा।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों को सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप घटना के 06 माह के भीतर ही 04 वर्षीय बच्ची के हत्यारोपी को माननीय न्यायालय ने मृत्युदण्ड एवं रू 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा- सुनाई।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.06.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में करीब 04 वर्षीय अज्ञात बच्ची का शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई । वादी श्री विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने पुत्र देवता प्रसाद निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना नवाबगंज गोंडा की तहरीर पर थाना नवाबगंज पर मु०अ०सं०-212/24, धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित कुल 05 टीमों का गठन कर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज श्री मनोज राय को घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया ।विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 376 ए0बी0 भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी । पुलिस टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त-विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार निवासी ग्राम जोरीताल थाना सेवढ़ा जनपद दतिया मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । तत्कालीन थाना प्रभारी नवाबगंज निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय (विवेचक) द्वारा घटना के मात्र 10 दिन में ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा अपराधियों को सजा कराए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 21.12.2024 को थाना नवाबगंज में पंजीकृत महिला सम्बन्धी चिन्हित अपराध में जिला अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह व श्री सुनील कुमार मिश्रा,थाना नवाबगंज के पैरोकार आ०अरुण कुमार गौड़ व कोर्ट मोहर्रिर मo आo संध्या चौरसिया के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार को दोषसिद्ध करते हुए मृत्युदण्ड एवं रू 50,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि अभियोग के विवेचक निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय (तत्कालीन थाना प्रभारी नवाबगंज) के जनपद गोण्डा से स्थानान्तरण हो जाने एवं सड़क दुघर्टना में गंभीर रूप से घायल होने के फलस्वरूप उपचाररत होने के उपरान्त भी विवेचक द्वारा पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया तथा उक्त अभियोग में समय से गवाही व प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।
अभियुक्त का नाम पता-
01. विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार नि0 ग्राम जोतीतल थाना सेवढ़ा जिला दतिया मध्यप्रदेश।
अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0-212/2024, धारा 302,376 ए0बी0 भादवि व 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
सजा का विवरण
दोषसिद्ध अभियुक्त विश्वनाथ वंशकार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में मृत्युदण्ड व ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत भी मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है ।