गोंडा। जिले के थाना परसपुर क्षेत्र के करनैलगंज परसपुर मार्ग पर स्थित शिवादीप ऑटो फ्यूल सेन्ट्रल के संचालक व थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के ग्राम लिलोईकला के मजरा पूरे चौहान निवासी अजय सिंह की तहरीर पर थाना परसपुर की पुलिस पेट्रोपम्प के मैनेजर राधेश्याम प्रजापति निवासी ग्राम बसन्तपुर आँटा के विरुद्ध धारा 408, 417, 420, 467, 468, 506, 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
तहरीर में कहा गया है कि थाना तरबगंज अंतर्गत ग्राम भिखारीपुर कला निवासी श्याम सुन्दर सिंह उनके रिस्तेदार हैं, और भारतीय सेना में कार्यरत थे।सेवा निवृत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत योजना के तहत उनके नाम पेट्रोल पम्प आवंटित हो गया। मार्च 2020 में उन्होंने शिवादीप ऑटो फ्यूल सेन्ट्रल के नाम से ग्राम बसंतपुर आँटा स्थित कर्नलगंज परसपुर मार्ग पर पेट्रोल पम्प स्थापित किया। वृद्ध होने की वजह से उन्होंने उसके संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। पम्प का समस्त कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम बसंतपुर आँटा निवासी राधेश्याम प्रजापति को पम्प के मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हुए अभिलेखों में आय व्यय का लेखा जोखा दर्ज करने सहित अन्य जिम्मेदारी दी गई। उसका वह पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने लगे।
बीते दिसंबर माह में हिसाब करने पर अभिलेखों का लेखाजोखा सही मिला मगर लाखों रुपये कैस गायब थे। पूछने पर बताया कि लड़का छत से गिर गया था। उसकी दवा आदि में रुपये व्यय हो गए हैं। उन्होंने एचड़ीएफसी बैंक का चेक भरकर हस्ताक्षर करके यह कहते हुए दिया कि एक सप्ताह बाद चेक लगाना अभी खाते मे रुपये नहीं हैं। उसके बाद काम पर आना बंद कर दिये, जिस पर पंचायत बुलाया गया जिसमें उन्होंने 12,95000 हजार रुपये बकाया होना स्वीकार करते हुए शीघ्र बैंक में रुपये जमा करने को कहे थे। मगर अभी तक रूपये जमा नहीं किये हैं।