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सेवा निवृत्त कर्मचारी की पेंशन रोकने का किसी को अधिकार नहीं – मंडलायुक्त

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गोण्डा। 12 जनवरी, 2024 शुक्रवार को मंडलायुक्त सभागार में आयुक्त देवीपाटन मंडल योगेश्वर राम मिश्र की अध्यक्षता में मंडलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत में मंडलायुक्त ने पांच प्रकरणों को सुनकर उनका निस्तारण कराया। मंडलीय पेंशन अदालत में किसान इंटर कॉलेज लक्ष्मण नगर श्रावस्ती के सेवानिवृत सहायक अध्यापक देवेंद्र नाथ सिंह, तहसील भिनगा श्रावस्ती के सेवानिवृत संग्रह अमीन जहीर खां, जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती के सेवानिवृत अभिलेखपाल मो सलीम चौधरी, राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज श्रावस्ती के सेवानिवृत प्रधानाचार्य मुन्ना लाल यादव एवं एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर के सेवानिवृत प्रवक्ता रसायन विज्ञान विजय बहादुर सिंह ने राष्ट्रीय पेंशन अदालत में अपने प्रकरण को मण्डलायुक्त के समक्ष रखा।

मंडलायुक्त ने सभी प्रकरण को बारी बारी से सुना एवं संबंधित अधिकारी से बात कर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। पेंशन अदालत में उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को सेवानिवृत कर्मचारी की बिना किसी ठोस कारण के पेंशन रोकने का अधिकार नही है। यदि किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी सेवानिवृत कर्मचारी की पेंशन रोकी जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित रहने एवं अपनी जगह शिक्षक को भेजने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए श्रावस्ती के जिला विद्यालय निरीक्षक का एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। बैठक में वाई पी सिंह अपर निदेशक संयोजक पेंशन अदालत व अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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