Home Meeting वाद पैरवी करें अभियोजन अधिकारी- मंडलायुक्त

वाद पैरवी करें अभियोजन अधिकारी- मंडलायुक्त

24
0

 

देवीपाटन मण्डल गोण्डा 31 मई 2025* –  शनिवार को आयुक्त सभागार में कमिश्नर की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक आहुत की गई। बैठक में जनपदवार कोर्ट में चल रहे समस्त वादों में अभियोजन अधिकारियों की ओर से की जा रही पैरवी की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि समस्त अभियोजन अधिकारी प्रत्येक वाद में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें। जिससे किसी भी स्थिति में अपराधी को समयान्तर्गत सजा दिलाई जा सके।

समीक्षा बैठक में आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि कुछ वादों में गवाही एवं आवश्यक साक्ष्य के आधार पर प्रभावी पैरवी के माध्यम से अच्छी कार्यवाही की गई है, परन्तु यह अपर्याप्त है। समस्त अभियोजन अधिकारी इसको गंभीरता से लेते हुए अपने पक्ष को मजबूती के साथ संबंधित कोर्ट में रखें। तथा वाद को जल्द से जल्द अंतिम निर्णय तक पहुंच सके कार्यवाही सुनिश्चित करे।

 

साथ ही अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण, गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो एक्ट, महिला अपराध, फायर सेफ्टी एक्ट, ड्रग्स एक्ट, मर्डर, महिला रेप, हत्या जैसे लंबित वादों में प्रभावी पैरवी कर गवाही एवं साक्ष्य को समय से उपलब्ध कराकर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें। जिससे लंबित वादों का निस्तारण समय सीमा अंतर्गत हो सके। इस अवसर पर मंडल के समस्त अभियोजन अधिकारीगण उपस्थित रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here