गोण्डा। 26 मार्च 2024 – जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जनपद के लाइसेंसी आग्नेयास्त्र को जमा करने के लिए शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया।
स्क्रीनिंग कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त एसडीएम सदस्य के रूप में कार्य रहेंगे। उन्होंने आदेश दिए कि थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी आयुक्त अधिनियम 1959 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आग्नेयास्त्र जमा करने का निर्णय लेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग अथारिटी द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात उम्मीदवारी वापस लेने के दिनांक से पहले लाइसेंसी को आग्नेयास्त्र जमा करने हेतु व्यक्तिगत नोटिस दी जाएगी और यह सूचित किया जाएगा की आग्नेयास्त्र जमा करने में सफल होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन संस्थित किया जाएगा। लाइसेंसी तत्काल और प्रत्येक दशा में नोटिस प्राप्ति के पास दिवस के भीतर आग्नेयास्त्र जमा करेगा।
लाइसेंसी को उसकी रसीद प्रदान करेंगे। किसी भी शस्त्र अनुज्ञपी को स्वेच्छा से अपने शस्त्र संबंधित थाने में अथवा वैध शस्त्र दुकान पर जमा किए जाने की स्वतंत्रता रहेगी। स्कैनिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। जमा किए गए समस्त आग्नेयास्त्र लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के पश्चात तत्काल लाइसेंसियों को वापस कर दिया जाएगा।