गोंडा। वादी पवन कुमार सिंह उर्फ सुल्तान सिंह पुत्र स्व0 रामकुमार सिंह निवासी ग्राम साकीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ने थाना नवाबगंज को सूचना दिया कि मेरा लड़का दिनाकं 15.03.2024 को शाम 19.00 बजे अपने दोस्त के घर गया था। वहाँ से खाना खाकर अपने मोटरसाकिल से घर के लिए निकला था लेकिन घर नही पहुचा। दुसरे दिन दिनांक 16.03.2024 को सुबह 06.30 बजे सूचना मिली कि मेरे लड़के का शव गोकुला से मचरहा जाने वाली सड़क के पास खेत में पड़ा है।उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-96/2024, धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 03 टीमों का गठन कर घटना का जल्द से जल्द सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को निर्देशित किया गया था।दिनाकं 17.03.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयास के बाद प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्त विपिन सिह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम गडेरियनपुरवा गोकुला थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ढेमवा घाट से सोहावल जाने वाली सडक पर प्रमोद सिंह के बन्द होटल के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।
पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियुक्त द्वारा बताया गया कि भुपेन्द्र(मृतक) घर से अपने दोस्त गोली सिहं के घर आया था। वहाँ से खाना खाकर अपने मोटरसाकिल से घर जा रहा था कि रास्ते में मुझसे मिला फिर हम दोनो ने मिलकर शराब पीये फिर मेरे घर दोनो लोग मछली खाये। जब मै भुपेन्द्र सिंह(मृतक) को घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में हम दोनो लोगो में किसी बात को लेकर विवाद हो गया फिर मैने खेत के किनारे लगे ब्लेड के कटिलें तार से बंधा बल्ली को तोड़कर मारने लगा। वह चिल्लाने लगा तो फिर मैने गला दबाकर गुस्से में उसकी हत्या कर दिया। बचने के लिए उसके जेब से रू0 8200/- रूपये निकाल कर उसके मोटरसाइकिल से वहाँ से भाग गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त विपिन सिह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम गडेरियनपुरवागोकुला थाना नवाबगंज, गोण्डा।पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0-96/2024, धारा 302, 201, 404, 411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।बरामदगी 01 अदद मृतक की बजाज प्लेटिना मोटर साईकिल। 2000/- रूपया नगद (घटना के बाद मृतक का), कटीला तार (खूना लूद), लकड़ी की पतली बल्ली(आला कत्ल), अभियुक्त का घटना के समय पहना हुआ खूनालूदा कपड़े।
गिरफ्तार कर्ता टीम प्र0नि0 मनोज कुमार राय थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा। उ0नि0 अरूण कुमार गौतम, हे0का0 विजय सिंह यादव, हे0का0 सुरेन्द्र ओझा, हे0का0 विजय बहादुर यादव, का0 देवेन्द्र गुप्ता, का0 शिवांश त्रिपाठी, म0आ0 चांदनी देवी, म0आ0 अर्चना सिंह।