नई दिल्ली। दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा शुक्रवार को महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों वाले मामले में भारतीय कुश्तीसंघ के अध्यक्ष रहे भाजपा एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में दिल्ली पुलिस से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा मामले की अगली सुनवाई आगामी 23 मार्च को करने का आदेश दे दिया गया है।
कोर्ट द्वारा विगत 27 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुन ली गई थीं, 27 फरवरी को दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा गया था कि, यदि हम चाहते तो आरोपियों के विरुद्ध छः अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर सकते थे, लेकिन इससे ट्रायल में देरी होती। इसका विरोध करते हुए बृजभूषण सिंह के वकील ने कहा था कि अगर आरोपों में निरंतरता नहीं है तो अलग-अलग आरोपों में एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। बृजभूषण सिंह की ओर से इस मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी। बृजभूषण की तरफ से कहा गया था कि अपराध की सूचना देने में काफी देरी की गई तथा शिकायतकर्ता के बयानों में काफी विरोधाभास है।