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मंडलायुक्त के निर्देश पर आवास अनियमितता की उपनिदेशक पंचायत करेंगे जांच 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

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*देवीपाटन मण्डल गोण्डा 26 अप्रैल 2025* – प्रधानमंत्री आवास का लाभ अनियमित ढंग से दिये जाने को लेकर आयुक्त को दिये गये शिकायती पत्र पर आयुक्त ने उप निदेशक पंचायत देवीपाटन मण्डल गोण्डा को जांच सौंपी है। दरअसल मामला बहराइच की नानपारा तहसील के विकास खण्ड नवाबगंज के एक ग्राम शीतलगांव का है। यहां ग्राम के एक निवासी कुलदीप कुमार मिश्र पुत्र कैलाशनाथ ने आयुक्त को शिकायती पत्र देते हुए शिकायत की है कि आवास प्लस सूची के कमांक 25 पर आवास प्लस आईडी -140656216 पर दर्ज मीना देवी पत्नी राजाराम निवासी चौगोई के स्थान पर मीना देवी पत्नी बराती लाल निवासी सबुना को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। उन्होंने आयुक्त से इस मामले की जाँच कराकर ग्राम प्रधान व सचिव के विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया है।

शिकायती पत्र पर आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने देवीपाटन मण्डल गोण्डा के उपनिदेशक पंचायत को निर्देश दिए हैं कि वह प्रार्थी के शिकायती प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्वयं जॉच कर अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक जॉच आख्या दस दिवस में प्रस्तुत करें।

*आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश*

आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने सभी मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सरकारी योजनाओं के लाभ देते समय पूरी पारदर्शिता बरती जाये। योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। किसी भी अपात्र को लाभ न मिलें, यदि किसी अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न देकर अपात्र को लाभ दिया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

*कार्यालय में बैठकर करें जनसुनवाई*

आयुक्त देवीपाटन मंडल ने सभी मंडलीय अधिकारियों के निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य दिवस में अपने कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर जनसुनवाई करें। यदि कोई अधिकारी अनुपस्थित मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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