गोण्डा। 24 सितम्बर, 2024 – देवीपाटन मण्डल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने एक बड़ी कार्यवाही के तहत तहसील तरबगंज के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक पर फर्जी रिपोर्ट के आधार पर चरागाह भूमि मामले का निस्तारण करने के गंभीर आरोपों के चलते जांच के आदेश दिए हैं।
मंडलायुक्त को दिए गए शिकायती पत्र में प्रार्थी देवकांत द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि चारागाह खाते की भूमि के संबंध में उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायिक द्वारा 22 नवंबर 2023 को बेदखली का आदेश पारित हो चुका था, बावजूद इसके, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए झूठी रिपोर्ट लगाकर आईजीआरएस पर मामला निस्तारित कर दिया। आयुक्त ने जिलाधिकारी गोण्डा को निर्देशित किया है कि मुख्य राजस्व अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच कराकर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच के आदेश से इस प्रकरण में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।