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भूमि फर्जीवाड़े में कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान व सफाई कर्मी समेत 8 के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

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गोंडा। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक भूमि धोखाधड़ी और फर्जी बैनामा मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व ग्राम प्रधान, सफाई कर्मी सहित आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला ग्राम बंजरिया, मौजा कैथौला के निवासी ऋषिकेश मिश्र द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है,जिसमें उन्होंने भूमि के फर्जी दस्तावेज और धमकी देने का आरोप लगाया है।

ऋषिकेश मिश्र ने अपनी शिकायत में बताया कि 2 सितंबर 2022 को वह अपनी जमीन (गाटा संख्या 95/1.048 हेक्टेयर) का दानपत्र चंद्रकांती के नाम कराने तहसील करनैलगंज गए थे। वहां दानपत्र की तहरीर तैयार कराई गई, लेकिन जब वह हस्ताक्षर करने लगे तो उन्होंने एक अन्य दस्तावेज देखा, जिसमें संध्या तिवारी के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान था। इस दस्तावेज को देखकर उन्होंने लेखक से पूछताछ की, लेकिन विपक्षीगण ने वह दस्तावेज छीन लिया। हालांकि उसकी छायाप्रति उनके हाथ लग गई,जिसमें पता चला कि उनकी जमीन का फर्जी बैनामा बिना उनकी सहमति या कोई भुगतान किए संध्या तिवारी के नाम लिखवाया गया था। इस बैनामे में गवाह के रूप में विपक्षी पक्ष के अन्य लोग शामिल थे।

ऋषिकेश ने बताया कि जब उन्होंने इस फर्जीवाड़े का विरोध किया तो विपक्षी पक्ष ने उन्हें धमकाया और बैनामा लिखवाने की बात कही। इसके बाद 7 सितंबर 2022 को जब वह लखनऊ दवा लेने जा रहे थे,तभी सुबह 9:30 बजे बालपुर बाजार के पास विपक्षी पक्ष के लोग एक पुलिसकर्मी के साथ आए और उन्हें पकड़कर बालपुर पुलिस चौकी ले गए। वहां से उन्हें थाना कोतवाली करनैलगंज ले जाकर बंद कर दिया गया। अगले दिन 8 सितंबर 2022 को उनका धारा 151/107/116 के तहत चालान कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें तहसील ले जाकर विपक्षी पक्ष के लोगों के साथ मिलकर धमकी दी और उसी फर्जी बैनामे के लेखक से इकरारनामा लिखवाया, जिसमें 6 लाख रुपये अग्रिम भुगतान दिखाया गया। यह सब पुलिस अभिरक्षा में दोपहर 2:17 बजे पंजीकृत करवाया गया।

इसके बाद उन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट, करनैलगंज के समक्ष पेश किया गया। जहां से वह शाम 5 बजे जमानत पर रिहा हुए। रिहाई के बाद ऋषिकेश ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी को कई बार शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः 22 अप्रैल 2025 को उन्होंने पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक को फिर से शिकायत दी। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने सुरेश कुमार, संध्या, रामपाल, शिवानंद, दिनेश कुमार, देवी सहाय, संजय कुमार और शिव बाबू ओझा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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