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बैंक मैनेजर ने कर्जदार के विरुद्ध दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

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उमरी बेगमगंज गोंडा। क्षेत्र के उमरी बेगमगंज थाने में शुक्रवार को डाक द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।वरिष्ठ शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मंगुरा के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया की शिवशंकर पुत्र ढोडे निवासी तुलसीपुर दुरगोडवा थाना कोतवाली देहात गोंडा ने 21 जून 2016 को अपनी भूमि को बंधक बना कर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2.20 लाख रुपए कर्ज लिए है। जब कोई बैंक कर्मचारी कर्ज वसूली के लिए जाता है तो उसे गुमराह करता है और बैंक का कर्जा नही दे रहा है।

उधर उसने बिना बैंक का कर्ज अदा किए दूसरे बैंक से भी कर्जा ले लिया है । जो अपराध है ये नियम है की जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से कर्जा लेता है तो उससे एक शपथ पत्र लिया जाता है कि जमीन पूर्णतया भरमुक्त है और जब तक ऋण की पूर्ण अदायगी नही की जाती है तब तक वह व्यक्ति किसी और बैंक से ऋण नही ले सकता लेकिन आरोपी ने शपथ पत्र को तोड़ते हुए बैंक कर्मचारियों को गुमराह करके एक अन्य बैंक से भी ऋण ले लिया है ।इस मामले में उमरी बेगमगंज थाने में 29 जुलाई 2021 को और 31 जुलाई 2021 को पुलिस अधीक्षक गोंडा को प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई वही पुनः उमरी बेगमगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय ने बताया की मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

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