दिल्ली। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।SC ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। SC ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं।
सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। SC की इजाजत के बगैर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। निजी सम्पत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। डिमोलिशन की कार्रवाई कानून सम्मत होनी चहिए।