करनैलगंज गोंडा। करनैलगंज विकास खंड के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर फर्जी व कूटरचित शैक्षिक़ प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने का आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों से की गई शिकायत पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक का वेतन बाधित करते हुए अधिकारियों की टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया है।
बीएसए ने जारी आदेश में कहा है कि विकास खंड कर्नलगंज अन्तर्गत ग्राम कादीपुर निवासी जय प्रकाश सिंह द्वारा शिकायत की गई है कि कर्नलगंज नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बालकराम पुरवा में एक शिक्षक कूटरचित व फर्जी शैक्षिक़ प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त अभिलेख व नौकरी हासिल करते समय शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय का शैक्षिक़ प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत किया गया है। वहां से प्राप्त जनसूचना का साक्ष्य भी संलग्न किया है।
शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण की जांच कराकर संबंधित अध्यापक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग की गयी है। उसे ध्यान में रखते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र व खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जांच आख्या आने तक संबंधित शिक्षक का वेतन रोंक दिया है।