गोण्डा। 29 अक्टूबर,2024 नगर पालिका परिषद, गोण्डा ने शहर में अवैध विज्ञापन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए तीन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना अधिरोपित किया है। नगर क्षेत्र में बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है।
पालिका द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, किरण हॉस्पिटल ने 50 बिजली के खंभों पर अवैध बोर्ड लगाए थे, जिसके लिए उन्हें 6000 रुपये का शमन शुल्क देना होगा। इसी तरह बर्गर सिंह, मालवीय नगर ने 30 खंभों पर बोर्ड लगाए, जिसके लिए उन पर 1800 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया है। वहीं, आयुष्मान बेबी क्लिनिक के डॉ. रवि एस त्रिपाठी द्वारा 60 खंभों पर बोर्ड लगाए गए थे, जिसके लिए उन्हें 7200 रुपये का शमन शुल्क जमा करना होगा।
नोटिस में तीनों इन प्रतिष्ठानों को शमन शुल्क तीन दिन के भीतर जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क न जमा करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। नगर पालिका परिषद ने साफ कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के विज्ञापन करना नियमों के विरुद्ध है और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।