बहराइच। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच के महराजगंज में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को पीडब्ल्यूडी के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा कि जिस रोड के किनारे बसे घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है वो रोड शहरी है, ग्रामीण है या हाईवे की है।
वहीं, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है। बहराइच हिंसा से जुड़े 3 आरोपियों और रिश्तेदारों ने याचिका दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी भी है।
महराजगंज में लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को डर है कि अगर बुलडोजर चला तो फिर मकान में लगा ईंट-सरिया भी मलबे में चला जाएगा।कई लोगों ने दुकानें और घर का सामान खाली कर दिया। शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर की रात को पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया था। इसमें 3 दिन का वक्त दिया था कि अतिक्रमण को हटा लिजिए अन्यथा तोड़ दिया जाएगा।