गोण्डा। 22 मार्च, 2024 – चुनाव में मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा। जनपद में 20 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।
अपनी पहचान दिखाने के लिए इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा।
1.आधार कार्ड
2.मनरेगा जॉब कार्ड
3.ड्राइविंग लाइसेंस,
4.पैन कार्ड
5.भारतीय पासपोर्ट
6.फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
7. केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी