गोण्डा। 30 मार्च 2024 जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना दिनांक सात मार्च 2024 उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024) निर्गत किया गया है। इसके प्रस्तर-3 (3) के नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व के रूप मे संपरिवर्तन किये जाने हेतु किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकारी आदेश के होते हुए भी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप मे संपरिवर्तन किये जाने हेतु किसी न्यायालय मे या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बत समस्त कार्यवाहियां आवेदन व्यपगत हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाने और इस संबध मे कोई धनराशि यदि जमा की गई है.’ तो ऐसे जमा किये जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की Marginal cost of funds based lending rate (MCLR) की ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। अतः सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर धनराशि वापसी विषयक प्रार्थना पत्र एवं राजकीय कोष में जमा किये गये धनराशि की चालान प्रति के साथ प्रभारी अधिकारी नजूल/नगर मजिस्टेट गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत करें।