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निदेशक पंचायती राज ने राजस्व ग्रामों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

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गोंडा। उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने के संबंध में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश ने समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में आदेश जारी कर राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए लगातार साफ-सफाई की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
राजकुमार अपर निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज, उ०प्र० के हस्ताक्षर से जारी आदेश पत्रांक:- 2/5562/2024-2/43/विविध/2010, लखनऊ, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराते हुए कहा गया है कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1672/33-1-2009 दिनांक 09-06-2009 (सफाई कर्मचारियों का जाब चार्ट) के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि सफाई कर्मचारियों द्वारा राजस्व ग्राम में खड़ंजा, नाली, नाले व पंचायत भवन के साथ-साथ निम्नलिखित सार्वजनिक स्थलों (1) ग्रामीण हाटपैठ, मेला स्थल व पशु बाजार (2) ए० एन० एम० सेन्टर (3) सामुदायिक एवं स्कूल शौचालय (4) विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई (5) खेलकूद का मैदान एवं व्यायामशालाएँ (6) हैण्डपम्प/ नलकूप स्थल के आसपास की सफाई (7) खलिहान स्थल (8) अन्य सार्वजनिक स्थल आदि पर भी सफाई का कार्य किया जायेगा और इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3176/33-1-2010 दिनांक 25-10-2010 (जाब चार्ट में संशोधन) मे राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश भी अद्यतन प्रभावी है। शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 09.06.2009 व दिनांक 25.10.2010 को संलग्न करते हुए निर्देशित किया है कि प्रदेश के राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए लगातार साफ-सफाई की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

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