गोंडा, 16 अप्रैल। जिलाधिकारी नेहा शर्मा की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते जानकी नगर स्थित ऐतिहासिक तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब पूर्व प्रधान शिव बहादुर पाण्डेय द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई गई।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनशिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसील गोंडा सदर और नगर पालिका परिषद को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गाटा संख्या 747स व 748, जो नगर पालिका परिषद गोंडा के म्युनिस्पिल बोर्ड तालाब के रूप में दर्ज है, उस पर लगभग 0.089 हेक्टेयर भूमि पर श्रीमती ज्योति पाण्डेय द्वारा मिट्टी भरकर पिलर और ढांचा खड़ा कर कब्जा कर लिया गया था।
तहसीलदार सदर की रिपोर्ट के अनुसार, यह कब्जा पूरी तरह अवैध था और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नगर मजिस्ट्रेट व नगर पालिका गोण्डा के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि बिना विलंब अतिक्रमण हटाया जाए और तालाब की मूल संरचना को बहाल किया जाए।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने जानकारी दी कि कब्जेदार को नोटिस जारी किया गया है और उनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटने के बाद तालाब के संरक्षण की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।