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ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग होगा केवल कृषि कार्य में, ईंट बालू व अन्य ढुलाई के कार्यों में प्रयोग पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। ट्रैक्टर ट्राली से ईंट बालू ढोने पर तुरंत रोक लगाएं। ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा परिवहन विभाग कानून बनाए। ढुलाई के दौरान लगातार दुर्घटना हो रही है।

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