प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। ट्रैक्टर ट्राली से ईंट बालू ढोने पर तुरंत रोक लगाएं। ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा परिवहन विभाग कानून बनाए। ढुलाई के दौरान लगातार दुर्घटना हो रही है।