*गोण्डा, 05 मई, 2025* – नगर मजिस्ट्रेट नियत अधिकारी विनियमित क्षेत्र ने जन सामान्य को सूचित किया है कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जीआईएस आधारित गोण्डा महायोजना-2031 पर उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा-5 (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है।
स्वीकृत जीआईएस आधारित गोण्डा महायोजना-2031तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। गोण्डा महायोजना-2031 की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट gonda.nic.in पर देखा जा सकता है।