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जिले में 24 व 27 फरवरी को आयोजित की जायेगी विशेष लोक अदालत

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गोंडा। जनपद में लंबित राजस्व वादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु 24 एवं 27 फरवरी 2025 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशन में मिशन मोड में संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्षों से लंबित प्रकरणों के निष्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी।
आयोजित की जाने वाली विशेष लोक अदालतों में राजस्व संहिता की धारा 34, 67, 24 एवं 116 के अंतर्गत लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा पोर्टल पर उनकी नियमित प्रविष्टि अद्यतन करें।

*शासन की प्राथमिकता*

राजस्व संबंधी विवादों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस संबंध में राज्य सरकार एवं मा० राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष लोक अदालतों के माध्यम से अधिकतम संख्या में मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कर जनसामान्य को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जाएगा।

*निर्देश एवं दायित्व निर्धारण*

जिलाधिकारी द्वारा समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित तिथियों को गंभीरतापूर्वक कार्यवाही संपादित करें तथा लंबित मामलों के निस्तारण में तीव्रता लाएं। इससे जनपद में भूमि संबंधी विवादों के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा नागरिकों को सुगम न्यायिक राहत प्राप्त होगी। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने एवं अधिकाधिक संख्या में इस प्रक्रिया में सहभागी बनने की अपील की है।

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