गोण्डा। जिले में 18 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएएं, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित संस्कृत शिक्षा परिषद व अल्पसंख्यक विभाग की भी 10+2 स्तर की परीक्षाएं, शबे-बारात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रमजान, ईद-उल-फितर, शारदीय नवरात्रि व रामनवमी पर्व को देखते हुये जनपद में 18 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गयी है।