गोण्डा। शहर के चर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड में मुख्य आरोपी आशीष सिंह समेत सभी 11 अभियुक्तों को न्यायालय की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी पर 21500 रुपए का जुर्माना, एक अभियुक्त मनुज मेहरोत्रा साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। एडीजे 6th की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
12 जून 2019 को कोतवाली नगर के सिविल लाइन क्षेत्र के एक होटल से मनोज शुक्ला का अपहरण हुआ था। मुख्य आरोपी आशीष सिंह के घर पर उसकी हत्या की गई थी। गोंडा के मसकनवा रेलवे ट्रैक पर छह टुकड़ों में मनोज शुक्ला का शव मिला था। बरी हुए अभियुक्त मनुज मेहरोत्रा की तरफ से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने की पैरवी किया। कोतवाली नगर के तत्कालीन कोतवाल बिनोद बाबू मिश्रा व नीतिश श्रीवास्तव ने हत्या की विवेचना किया था। विनोद बाबू मिश्रा ने सभी 12 अभियुक्त को जेल भेजा था।