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गन्ना मूल्य बकाए को लेकर डीएम का बड़ा एक्शन कुंदुरखी चीनी मिल को कड़ा नोटिस

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गोंडा 24 अप्रैल 2025 — गन्ना किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कुन्दुरखी स्थित बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। पेराई सत्र 2024-25 में मिल द्वारा गन्ना मूल्य का ₹20,935.88 लाख और विकास अंशदान का ₹403.39 लाख भुगतान शेष है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना मूल्य के कुल ₹27,334.31 लाख में से ₹6,398.43 लाख का भुगतान हुआ है, जो कि कुल भुगतान का 23.41 प्रतिशत है। इसी प्रकार, विकास अंशदान के ₹413.39 लाख में से ₹403.39 लाख अभी तक बकाया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उससे संबंधित नियमावली 1954 के अनुसार, गन्ना आपूर्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर मूल्य भुगतान किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने की स्थिति में मिल को बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होता है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि न केवल गन्ना मूल्य का भुगतान रुका हुआ है, बल्कि मिल प्रबंधन द्वारा स्वयं के संसाधनों से अथवा बैंकर्स से कैश क्रेडिट लिमिट लेकर भी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत मिल को उत्पादित चीनी को बंधक रखकर अग्रिम प्राप्त कर किसानों को भुगतान करना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि यदि मिल तत्काल भुगतान नहीं करती है, तो प्रबन्धन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए चीनी मिल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

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