गोंडा। महिला कल्याण विभाग द्वारा ‘कानून मेरा संरक्षक’ विषयक शिविर नगर के रोजवुड इंटर कालेज में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में महिला कल्याण अधिकारी ज्योत्सना सिंह, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर आशीष मिश्रा व जिला समन्वयक राजकुमार आर्य द्वारा महिला केन्द्रित कानूनों जैसे पीसीपीएनडीटी, बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 पर विस्तृत जानकारी दी गयी। स्कूल की बालिकाओं को संबोधित करते हुए महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है।
कन्या कोई अभिशाप नहीं वरन वरदान हैं। प्रोजेक्टर कोआर्डिनेटर ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि बच्चों के किसी भी विषम परिस्थिति में टोल फ्री नम्बर 1098 पर काल कर उन्हे सहायता प्रदान की जा सकती है। यह सेवा 24 घंटे के लिए हैं। जिला समन्वयक ने कहा कि बाल विवाह समाज की एक कुरीति है, जिसे हम सबको मिलकर समाप्त करना है।
उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 09 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाय। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित पम्पलेट वितरित किये गये तथा पात्रता की
इस दौरान प्रधानाचार्या सरिता पाण्डेय, एंटी रोमियो टीम की महिला आरक्षी सीमा, कांस्टेबल कमल अख्तर, परामर्शदाता नीतू त्रिपाठी, सुपरवाइजर माखनलाल तिवारी, अपराजिता सामाजिक समिति के विकास जायसवाल आदि मौजूद रहे।