गोंडा।कोतवाली मनकापुर क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में प्रभारी निरीक्षक थाना मनकापुर द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। द्वितीय पक्ष जिसके घर में शादी की रस्में चल रही थी उसके घर में बिना किसी अभियोग के दबिश देना व पैसों के लेनदेन के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए 151 सीआरपीसी के तहत चालान करने के आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी मनकापुर से करायी गयी।
इस प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर के प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने व आम जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल करने पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा निरीक्षक राज कुमार सरोज प्रभारी निरीक्षक थाना मनकापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।