गोण्डा। 30 अगस्त,2024 आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर अंर्तगत गोंडा बहराइच रोड पर स्थित विभोर ग्राम में बने एक कमरे से 50 –50 लीटर की 43 गैलन से कुल 2125 लीटर एथेनॉल बरामद किया गया।
उस कमरे के मकान मालिक द्वारा बताया गया कि उक्त कमरा उन्होंने सुभाष सिंह नामक व्यक्ति को किराए पर दे रखा है। तत्पश्चात सुरागाशी कर विभिन्न स्रोतों से उसका पता लगाकर सुभाष सिंह पुत्र रामबुझर्थ सिंह( निवासी बस्ती ) वर्तमान निवासी –जगदीशपुर (थाना कोतवाली नगर ) को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अलग अलग एथेनॉल के टैंकरों से एथेनॉल प्राप्त करके संचित करता है।
इसी प्रकार वह डीजल के अलग अलग टैंकरों से डीजल संचित करता है। एथेनॉल और डीजल को मिक्सिंग करके अपने ग्राहकों को विक्रय कर देता है। इस एथेनॉल की तीव्रता 99.45% v/v पाई गई। चूंकि एथेनॉल मानव जीवन के लिए घातक है एवम इसके सेवन से जनहानि की संभावना है। अतः इसके नमूने निकालने के पश्चात प्रयोगशाला में परिक्षण कराया जाएगा। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जा रही है।