परसपुर गोंडा।
इस कदम का उद्देश्य मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। मेला क्षेत्र में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन की ओर से यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि शराब की दुकानों के आसपास की स्थिति सामान्य रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भीड़ न हो। प्रशासन ने मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं कि दुकानदार अपनी दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करते और स्थिति असामान्य होती है,तो उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, साथ ही उन्हें दुकानों का संचालन बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है।
प्रशासन ने इस कदम का उद्देश्य मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक अनुभव देना बताया है। साथ ही,अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वे मेला क्षेत्र में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और बिना किसी असुविधा के अपने व्यवसाय का संचालन करें।आबकारी निरीक्षक आर.डी. वर्मा ने बताया कि यह आदेश मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन मेला में आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन का यह कदम उनके व्यवसाय के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे सुरक्षा और शांति बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि, कुछ दुकानदारों ने यह भी आशंका जताई कि इस आदेश से उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है,लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि मेला में आने वाले श्रद्धालु प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे और स्थिति सामान्य बनी रहेगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ती है और शराब की दुकानों के संचालन में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने इस फैसले को मेला क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस आदेश के बाद मेला क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी और अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाएगा।